हिन्द न्यूज़, बिहार
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग,बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई रोस्टर के अनुसार कुल 452 जांच पदाधिकारी/कर्मियों का हाजीपुर स्थित बिका संस्थान के सभागार में प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का आयोजन कराया गया। जिसमें उपस्थित शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों/ कर्मी सहित अन्य विभागों के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी यशपाल सिंह मीणा ने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए विद्यालयों का सतत निरीक्षण जरूरी है।
उन्होंने आगे कहा कि 1 जुलाई 2023 से वैशाली जिला के सभी विद्यालयों का सप्ताह में 2 दिन निरीक्षण किया जाना है। जिसमें शैक्षणिक व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन योजना तथा आधारभूत संरचनाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। निरीक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति,बच्चों की उपस्थिति, मध्यान भोजन योजना, शौचालय की स्थिति, पेयजल इत्यादि की जांच की जाएगी। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी सहित अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को लगाया गया है। जिला अंतर्गत 278 पंचायतों के 2286 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है ।जिसके लिए रोस्टर के अनुसार 1 दिन में तीन से चार विद्यालय एवं सप्ताह में 12 से 15 विद्यालयों का निरीक्षण करना है प्रत्येक निरीक्षी पदाधिकारी को करना है। इसके तहत प्रखंड में प्रतिदिन औसतन 50 विद्यालयों का निरीक्षण होना है। निरीक्षण पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन प्रतिदिन 3:00 बजे से 4:00 बजे तक संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्राप्त प्रतिवेदन का रिपोर्ट उसी दिन अपराहन 5:00 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को अनुशंसा के साथ भेजेंगे और सभी प्रपत्र का गूगल शीट में उसी दिन डाटा एंट्री ऑपरेटर से कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि अनुपस्थित शिक्षकों का उस दिन का वेतन काटते हुए अग्रेतर अनुशंसात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि विद्यालयों की जांच के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है ।जिसमें 13 बिंदुओं पर जांच प्रतिवेदन देना है और उस पर सभी उपस्थित शिक्षकों का अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर प्राप्त करना है। यह निरीक्षण 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगा और अगले मार्च 2024 तक चलता रहेगा। पर तत्काल में यह रोस्टर 1 माह के लिए बनाया गया है जो 1 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस कार्य के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सीडीपीओ, राजस्व अधिकारी को सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है जो अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत निरीक्षी पदाधिकारी/कर्मी से रोस्टर के अनुसार निरीक्षण कार्य कराते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत निरीक्षण कार्य की सफलता सुनिश्चित कराएंगे।
संवाददाता : रमेश प्रसाद सिंह, बिहार