अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम अंतर्गत मृतक के आश्रित को दी गई सरकारी नौकरी 

हिन्द न्यूज़, बिहार 

   वैशाली जिलाधिकारी वैशाली यशपाल सिंह मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय कार्यालय कक्ष में शनिवार को संपन्न हुई‌।

वैशाली जिला अनुकंपा समिति की बैठक में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 तथा समय समय पर यथा संशोधित नियम 15 (1) (घ) के तहत मृतक के आश्रित सूरज कुमार, पिता स्वर्गीय बिरजू पासवान को सरकारी सेवा में समूह (घ) के पद पर बहाल करने का निर्णय लिया गया। वैशाली जिला कल्याण पदाधिकारी मो.साजिद के द्वारा बताया गया है कि जिला में इस तरह की यह पहली नियुक्ति की जा रही है।

    इस अवसर पर वैशाली जिलाधिकारी यशपाल सिंह मीणा के साथ अपर समाहर्ता विनोद कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, जिला स्थापना उप समाहर्ता हरेंद्र राम, जिला कल्याण पदाधिकारी मो. साजिद एवं सूरज कुमार सहित उनके परिवार के लोग उपस्थित थे।

संवाददाता : रमेश प्रसाद सिंह, बिहार

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